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अमित श्रीवास्तव

कोरिया बैकुंठपुर : बैकुंठपुर में मुखबीर की सूचना पर बैकुंठपुर एसडीएम पैकरा, बैकुंठपुर रायब तहसीलदार, बैकुंठपुर खाद्य निरीक्षक और मंडी कर्मचारी द्वारा कोटक ग्राम में थोक व्यवसायी जयमंगल राजजात की दुकान पर दबिश दी गई है।
ग्राम कोटकताल के जयमंगल राजस्था पिता आलमेसी के परिवार की दुकान के गोदाम से 150 बोरी धान जप्त किया गया उक्त व्यवसायी के पास मंडी लाइसेंस नहीं पाया गया इस कारण मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 और अन्य कुशल कानूनों का उल्लंघन होने पर उक्त 150 बोरी धान को जाप्त किया गया। कर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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